सीबीआई ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.) के लोक निर्माण विभाग के मंत्री ; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.) में लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता ; तत्कालीन प्रमुख निदेशक (परियोजना) ; तत्कालीन उप-निदेशक (प्रशासन) ; फलाई ओवर-21 के तत्कालीन परियोजना प्रबन्धक तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कार्यरत लोक निर्माण विभाग के अन्य अज्ञात कर्मियों के विरूद्ध मामला दर्ज किया जिससे लोक निर्माण विभाग के कार्य हेतु रचनात्मक टीम को किराए पर लेने के लिए निजी कम्पनी को निविदा आवंटन में हुई अनियमितताओं के आरोपों की जॉच होनी थी। ऐसा आरोप था कि आरोपी व्यक्तियों ने लोक सेवकों के रूप में मानदण्डों को जानबूझकर बदल दिया ताकि निविदा में हिस्सा लेने के लिए निजी कम्पनी को योग्य बनाया जा सके। ऐसा भी आरोप था कि बजट की आवश्यकता को भी कुछ अन्य असम्वद्ध स्रोत से अनाधिकृत रूप से लिया जिसमें अनुचित एवं विभिन्न मानदण्डों व विनियमनों का उल्लंघन पाया गया।
आरोपी व्यक्तियों के दिल्ली स्थित विभिन्न परिसरों में तलाशी ली गई जिसमें कुछ दस्तावेज बरामद हुए।
आगे की जॉंच जारी है।
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