सीबीआई ने तीन निजी व्यक्तियों (एक मध्यस्थ एवं दो अन्य व्यक्तियों सहित) को कथित रूप से संभावित छात्रों एवं उनके माता-पिता को दिनांक 06.05.2018 को आयोजित एन.ई.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण कराने व समस्त भारत में विभिन्न सरकारी व निजी कालेजों में प्रवेश सुनिश्चित कराने में सहायता/ प्रलोभन देने की उनकी संलिप्तता के आरोप पर गिरफ्तार किया। ऐसा आरोप है कि उनके कृत्य से परीक्षा प्रणाली भी घ्वस्त हो सकती थी।
सीबीआई ने केन्द्रीय माध्यामिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.), दिल्ली से प्राप्त शिकायत के आधार पर दिल्ली, खुर्जा(उत्तर प्रदेश) एवं लुधियाना (पंजाब) निवासी, चार निजी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 511 के साथ पठित धारा 420 के तहत दिनांक 06.05.2018 को मामला दर्ज किया।
सीबीआई ने केन्द्रीय माध्यामिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.), दिल्ली से प्राप्त शिकायत के आधार पर दिल्ली, खुर्जा(उत्तर प्रदेश) एवं लुधियाना (पंजाब) निवासी, चार निजी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 511 के साथ पठित धारा 420 के तहत दिनांक 06.05.2018 को मामला दर्ज किया।
गिरफ्तार आरोपियों को सी.एम.एम. (पश्चिम), तीस हजारी दिल्ली स्थित अदालत में पेश किया गया एवं दिनांक 11.05.2018 तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया।
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